लूट के बाद मुठभेड़ मामले में पुलिस ने रखा अपना पक्ष
बांदा, मई 19 -- बांदा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बदौसा थाना क्षेत्र में सिपाही की मां को बंधक बनाकर लूट के मामले आरोपी आदेश पांडेय से मुठभेड़ पर बिसंडा पुलिस ने मंगलवार को हाईकोर्ट अपना पक्ष रखकर गिरफ्तारी को सही बताया है। बताया कि गैगस्टर को दूसरे मामले में बेल मिली हुई थी। उसे लूट के मामले में गिरफ्तार किया है। अगली सुनवाई 22 मई को होगी। याचिका में आदेश के परिजनों की ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। परिजनों का आरोप लगाया कि पुलिस ने जिन आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार दिखाया, उन्हें चार दिन पहले ही हिरासत में लिया था। कोर्ट ने इस पर एसएचओ बिसंडा को तलब किया था। यह भी पढ़ें- मुठभेड़ में गिरफ्तारी के मामले में हाईकोर्ट में आज अपना पक्ष रखेगी जनपद पुलिस साथ ही जिला जज से रिपोर्ट मांगी थी। एसपी पलाश बंसल का कहना है मामला न्यायालय में विचाराधीन है...
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