लूट के दो आरोपियों को 6 वर्ष की कारावास , 10 हजार का अर्थ
मेरठ, मई 20 -- थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में हुई लूट की घटना में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए छह-छह वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई पुलिस के ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते संभव हो सकी। पुलिस के अनुसार वर्ष 2020 में मेरठ की मीनाक्षीपुरम निवासी प्रधानाध्यापिका विनीता सिंह ने थाना हस्तिनापुर में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि गांव भीकुंड के समीप गंगा पुल की अप्रोच रोड पर बदमाशों ने उनसे और उनके पति संजय धामा से कार, मोबाइल फोन, नगदी, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा स्कूल संबंधी दस्तावेज समेत अन्य सामान लूट लिया था। यह भी पढ़ें- लूटपाट व गैंगस्टर के नौ आरोपी बरी थाना हस्तिनापुर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसके बाद थाना पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में प्रभ...
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