लूट के दो आरोपियों को सात, सात वर्ष के कारावास की सजा
मैनपुरी, मई 16 -- आरोपियों ने युवक को रास्ते में रोककर मारपीट और लूटपाट की। इसका मुकदमा तीन जनवरी 2001 को कुर्रा थाने में दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद घटना को सही माना और आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। शनिवार को न्यायाधीश स्पेशल जज डकैती कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी की गई और दोनों आरोपियों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। खास बात यह है कि आरोपियों ने अपने अपराध का इकबाल भी किया। करहल थाना क्षेत्र के ग्राम भूरेपुर निवासी अनार सिंह पुत्र कन्हई लाल ने 12 जनवरी 2001 को शिकायत की कि वह भूरेपुर से अपने साथी जनवेद के साथ आ रहा था। यह भी पढ़ें- दो बाइक लुटेरे अदालत से दोषी करार तभी नाला वाली पुलिया के पास बैठे दो लोगों ने बाइक रुकवाई और लूटपाट की। पुलिस ने पीड़ित...
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