कानपुर, जुलाई 23 -- कानपुर देहात,संवाददाता। भोगनीपुर क्षेत्र के मोहमदपुर के पास हाईवे पर हार्वेस्टर मालिक से हुई लूट के मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई करते हुए एंटी डकैती कोर्ट ने मामले के दोनों आरोपितो को दोषी ठहराते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया है। वहीं सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तिथि नियत की है। यह भी पढ़ें- Etawah Auraiya News: व्यापारी से मारपीट और लूट के मामले में बढ़ीं धाराएंमामले की जानकारी एडीजीसी आशीष कुमार तिवारी ने बताया कि जालौन क्षेत्र के नगरी गांव निवासी अवध बिहारी ने भोगनीपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 17 अप्रैल 2020 को वह जिला रामपुर के सिकरौरा निवासी सचिन नागर व मोनू नागर के साथ अपना हार्वेस्टर लेकर गजनेर क्षेत्र के मंगटा कुरारी गांव लाही कटाई के लिए जा रहा था। रास्ते म...