लूट के दोषी को पांच साल, मारपीट में आठ को दो वर्ष की सजा
फर्रुखाबाद कन्नौज, मई 26 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र ने लूट और मारपीट के मामले में सजा सुनायी है। जहां लूट के मामले में एक दोषी को पांच साल की सजा मिली है तो वहीं मारपीट में आठ लोगों को दो दो वर्ष की सजा से दंडित किया गया है। अदालत ने सभी पर जुर्माना भी लगाया है। मऊदरवाजा थाने के तत्कालीन एसआई ओमप्रकाश ने वर्ष 2002 में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि वह पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। गढ़िया ढिलावल की तरफ जा रहे थे कि आम के बाग में बचाओ बचाओ की आवाज सुनी। इस पर फोर्स के साथ बाग की तरफ दौड़े। बाग के सामने सड़क पर कुछ लोग मिले। इसमें एक ने अपना नाम राजेश जाटव निवासी परनइया थाना जहानगंज बताया। उनके साथ अन्य लोग भी गांव जा रहे थे। बाग के सामने तीन चार बदमाश आ गये और लाठी डंडो से पीटकर 150 रुपया नगद छीनकर भागे हैं। इस प...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.