लूट के दोषी को दो साल की सजा , एक हजार का जुर्माना
इटावा औरैया, सितम्बर 29 -- इटावा। लूट के एक मामले में कोर्ट ने दोषी को दो साल की सजा सुनाई है। घटना नौ साल पहले हुई थी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कौशलेंद्र तोमर ने बताया कि सहायल रोड दिबियापुर निवासी रूपेंद्र शर्मा के साथ लूट की घटना हुई थी। इकदिल नहर पुल के पास 27 मार्च 2017 को बाइक सवार लोगों ने उसके पास से नकदी व मोबाइल लूट लिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने संजीव पुत्र विश्राम सिंह निवासी चकर पुर विधूना को गिरफ्तार कर उसके पास से मोबाइल बरामद किया था। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। छानबीन के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। न्यायाधीश एंटी डकैती कोर्ट ने सुनवाई के बाद संजीव को दोषी पाया और दो साल की सजा व एक हजार रुपया के अर्थदंड सं दंडित किया।
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