लूट के इरादे से हुई हत्या पर भी देनी होगी बीमा की रकम; दिल्ली हाईकोर्ट से इंश्योरेंस कंपनी को झटका
नई दिल्ली, मई 29 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि बीमा कंपनी को सिर्फ सड़क दुर्घटना के मामले में ही नहीं, बल्कि ड्यूटी पर वाहन चलाते हुए हुई हत्या के मामले में भी मुआवजा देना होगा। हाईकोर्ट ने यह फैसला एक ट्रक ड्राइवर की ड्यूटी के दौरान हुई हत्या पर बीमा कंपनी को मुआवजा देने का आदेश देते हुए सुनाया है। यह भी पढ़ें- चंद रुपयों की गड़बड़ी में 34 साल बाद इंसाफ, HC से बर्खास्त DTC कंडक्टर हुआ बहाल जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि वाहन चलाने के दौरान हत्या के मामले में यह स्पष्टीकरण जरूरी है कि हत्या निजी कारणों या रंजिश की वजह से तो नहीं हुई। यदि मामला निजी पाया जाता है तो वह बीमा कंपनी के मुआवजा योजना के दायरे में नहीं आता, लेकिन अगर यह हत्या वाहन चलाते हुए ऐसे अज्ञात लोगों ने की है, जो लूटपाट...
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