गोरखपुर, अप्रैल 22 -- गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। लूट के आरोपी निलंबित दारोगा शुभम श्रीवास्तव की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। प्रभारी अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) सिद्धार्थ सिंह ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए फैसला सुनाया। कोर्ट ने दरोगा द्वारा अवैध पिस्टल रखने के आरोप में जेल भेजने की धमकी देकर वसूली करने की घटना को अत्यंत गंभीर अपराध की श्रेणी में माना है। दरअसल, पांच अगस्त 2025 को बेलीपार क्षेत्र के निवासी रविशंकर शुक्ला को पिस्टल के साथ जेल भेजने की धमकी देकर जबरन वसूली की गई थी। इस मामले में घटना में शामिल होने के आरोप में तत्कालीन नौसढ़ चौकी प्रभारी रहे शुभम श्रीवास्तव, महिला दारोगा आंचल, आरक्षी प्रवीण यादव, सुभाष यादव और राजेश चौधरी को निलंबित कर दिया गया था।जांच यह भी पढ़ें- महिला की जमानत याचिका...
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