गोरखपुर, मार्च 25 -- गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। लूट और हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार ने चौरी चौरा थाना क्षेत्र के मुंडेरा बाजार निवासी दोषी मनोज कुमार को आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये, दोषी मोनू बर्नवाल, कुटुम्ब उर्फ वशिष्ट, रिंकी देवी, अंकित जायसवाल, वेदब्रत, मनीष व खोराबार थाना क्षेत्र के रामपुर डाडी टोला अहिरवाती निवासी अशोक, गुड़िया को एक साल छः माह का कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश सिंह ने कहा कि वादी राकेश जायसवाल चौरी चौरा थाना क्षेत्र के मुंडेरा बाजार का निवासी है। 15 नवंबर 2007 को शाम करीब 7 बजे वह अपनी सर्राफा की दुकान बंद करके पिता शंभू जायसवाल व भाई दिनेश के साथ पैदल घर जा रहा था। मुंडेरा बाजार स्थित प्रतिभा ब्यूटी पा...
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