फरीदाबाद, अक्टूबर 6 -- नूंह, सरसमल। जिले के पिनगवां थाना क्षेत्र के लूट और मारपीट के मामलें में करीब 7 साल तक चली सुनवाई के बाद जिला सत्र न्यायाधीश नूंह डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी सदर उर्फ सदरुद्दीन निवासी गांव रीठड़, थाना पिनगवां को दोषी ठहराते हुए 5 साल के कठोर कारावास और करीब 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस प्रवक्ता से मिली जानकारी के मुताबिक मामला वर्ष 2019 का है। गांव रीठड़ निवासी जाकिर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 27 मई 2019 को दोपहर करीब 3 बजे वह अपनी बाइक से जा रहा था, तभी गांव के ही सदर उर्फ सदरुद्दीन और उसके साथी शकील उर्फ बिहारी व अन्य ने पुरानी रंजिश को लेकर उसे रोक लिया। शिकायत में आरोप था कि आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की, जेब से 15 हजार रुपये छीन लिए और उसकी ब...