बांदा, जुलाई 9 -- बांदा। वर्ष 2018 के एक लूट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी के मामले में गुरूवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (द.प्र.क्षे. अधि.) गगन कुमार भारती की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए तीनों नामजद आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ लगे आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह असफल रहा। कोतवाली नगर क्षेत्र के अधिवक्ता और परिवादी अनूप कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि 17 सितंबर 2018 की रात करीब 9:30 बजे जब वह अपनी पत्नी की दवा लेकर स्टेशन रोड ओवरब्रिज पर पहुंचे, तब आरोपी महेंद्र गुप्ता, बृजकिशोर उर्फ रिंकू गुप्ता, दीपक गुप्ता और दो अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें जबरन रोक लिया । आरोपियों ने तमंचे के बल पर उनसे 1100 रुपये नकद और करीब एक तोले की सोने की चेन लूट ली और पुलिस में शिकाय...