बागपत, जून 1 -- बागपत। बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2016 में हुई लूट के एक मामले में न्यायालय ने लूटेरे को सात साल की सजा सुनाई, साथ ही उस पर दो हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। एपीओ मनोज कुमार पटेल ने बताया कि तीन जून 2016 को नूर आलम के साथ 36,830 रुपये की लूट की गई थी। पीड़ित की तहरीर पर बड़ौत कोतवाली पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने कुछ दिनों बाद ही फौलादनगर निवासी आरिफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कुछ दिनों बाद ही मुकदमे के विवेचक ने चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी। तभी से उक्त मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। सुनवाई पूरी होने के बाद लूटेरे आरिफ पर दोषसिद्ध हुआ। एपीओ ने बताया कि सोमवार को दोषसिद्ध लूटेरे आरिफ को न्यायाधीश ने सात साल की सजा सुनाई, ...