फर्रुखाबाद कन्नौज, जून 12 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र शैलेंद्र सचान ने लूटपाट के मामले में दो सगे भाइयों समेत तीन दोषियो को सात सात वर्ष की कठोर सजा से दंडित किया है। अदालत ने प्रत्येक पर दस दस हजार का जुर्माना भी लगाया है। घटना सात वर्ष पहले की है। फतेहगढ़ कोतवाली के तलैयालेन निवासी हसीन खां अफरीदी का लहंगे का कारोबार है।

घटना का विवरण शहर कोतवाली के अमेठी गली निवासी शानू ने हसीन खां से 553500 रुपये के लहंगे खरीदे थे। इसका पैसा अदा करने के लिए शानू ने 31 जनवरी 2019 को चेक दिया था। भुगतान करने को जब बैंक में इसे दाखिल किया तो 2 फरवरी 2019 को चेक बाउंस हो गयी। इस पर सीजेएम न्यायालय में परिवाद दायर किया गया था। इसकी जानकारी होने पर आरोपित नाराज हो गये। 19 मई 2019 को शाम 7:30 बजे हसीन खां अफरीदी अमेठी से ...