रामपुर, जून 17 -- रामपुर। घर में घुसकर लूटपाट के दो आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए उन्हें सात साल पांच माह कैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर दो हजार रुपयों का जुर्माना भी लगाया है। लूटपाट का यह मामला टांडा थाना क्षेत्र के लांबाखेड़ा गांव का है। गांव निवासी हरीश चंद्र ने चार दिसंबर 18 को टांडा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी,जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि घर में घुसकर बदमाशों ने घर में रखा जेवरात व नगदी लूट लिया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने इस मामले में मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र के राम नगला गांव निवासी नरेश और संभल के चंदौसी थाना क्षेत्र की शिवपुरी कॉलोनी निवासी मोहन को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई कर...