लूटपाट के दोषी का सात साल का कठोर कारावास
बदायूं, मई 30 -- अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र रेखा शर्मा ने लूट के दोषी को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 11 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश बाबू शर्मा के अनुसार वादी मुकदमा टिंकू निवासी लिलिया डांडी ने दातागंज थाने में 13 अगस्त 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें उन्होंने कहा कि वे हिमाचल प्रदेश में एक पाउडर की कंपनी में काम करते हैं। 13 अगस्त को सुबह वह रोडवेज की बस से डहरपुर कलां चौराहे पर बस से उतरे। जहां वे अपने घर जाने लगा पीछे से एक बाइक पर सवार होकर दो बदमाश आए। उन्होंने उसे रोका और बाइक पर जबरदस्ती बैठाकर वापस डहरपुरकलां से बदायूं रोड की तरफ लेकर चलने लगे। इसी बीच बाइक सवारों उसे तीन हजार रुपये छीन लिए। शोर मचाने पर आसपास के लोग वह मेरे गांव के हरीश और ओ...
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