लीना की अर्जी पर दिल्ली सरकार को नोटिस
नई दिल्ली, जून 17 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अभिनेत्री और कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉलोस की जमानत अर्जी पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख तय की है। यह अर्जी मकोका के तहत दर्ज 200 करोड़ रुपये की उगाही के मामले में जमानत के लिए है। इसमें उनके पति, कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर भी शामिल हैं। इससे पहले, 5 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने मकोका मामले में पॉलोस को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धनशोधन मामले में उन्हें जमानत दे दी थी।
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