लिव-इन रिलेशनशिप पर 10 सख्त नियम बना रही BJP सरकार, तोड़ने पर 3 महीने की जेल भी होगी
भोपाल, जुलाई 15 -- मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार इस मॉनसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) ला सकती है। विधानसभा में बिल पास कराने के बाद मध्यप्रदेश यूसीसी लागू करने वाला चौथा राज्य बन जाएगा। सबसे पहले उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू हुआ था। इसके बाद असम और गुजरात में सरकार ने यूसीसी विधानसभा में पास कराया। एमपी में भाजपा सरकार के प्रस्तावित यूसीसी बिल में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर 10 सख्त नियम हैं। इन नियमों को तोड़ने पर तीन महीने तक की जेल भी हो सकती है। मध्य प्रदेश के यूसीसी के ड्राफ़्ट में कहा गया है कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को उस जिले के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा जहां वे रहते हैं। अगर रिश्ता खत्म होता है, तो रजिस्ट्रेशन को भी खुद ही रद्द करना होगा। यह भी कहा गया है कि लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.