लिफाफा चिन्ह डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस को देने पर ईसी से जवाब तलब
नई दिल्ली, सितम्बर 28 -- कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) की चुनौती पर सुनवाई के दौरान अधिकारियों को कोर्ट के सामने निष्पक्ष रहना चाहिए। आईएसएफ ने चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा लिफाफे वाले चुनाव चिह्न को किसी दूसरी पार्टी को सौंपने के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग और नई बनी पार्टी के बीच कोई मिलीभगत थी। जस्टिस कृष्ण राव ने पूछा कि जब 17 सितंबर को आईएसएफ का 'लिफाफा' चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन चुनाव आयोग के सामने मौजूद था, तो आयोग ने उस आवेदन पर विचार क्यों नहीं किया。
चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि चुनाव चिन्ह आवंटित करना आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है और यह आयोग के विवेक पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि आयोग ने कानून के अनुसार 'लिफाफा' चिन्ह ड...
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