हरिद्वार, मई 1 -- हरिद्वार, संवाददाता। जनपद में लिंग चयन प्रतिषेध के तहत लागू पीसीपीएनडीटी अधिनियम के उल्लंघन पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। पिरान कलियर क्षेत्र में मिली गुप्त सूचना के आधार पर डॉ. बिलाल रिजवी और राजा अली के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरके सिंह को मिली सूचना पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनिल वर्मा के नेतृत्व में टीम गठित की। टीम ने पिरान कलियर स्थित सिटी हेल्थकेयर केंद्र का निरीक्षण किया, जहां स्थापित अल्ट्रासाउंड मशीन मौके पर नहीं मिली। पूछताछ में केंद्र संचालक डॉ. बिलाल रिजवी ने बताया कि मशीन मंगलौर निवासी राजा अली को बेच दी गई है। जांच के दौरान संबंधित दस्तावेज भी केंद्र से प्राप्त हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, पीसीपीएनडीटी अधिनियम के...