प्रयागराज, सितम्बर 7 -- प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। सिग्नल पार कर खतरे की स्थिति में पहुंचने यानी एसपीएडी के मामलों में लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट पर होने वाली कार्रवाई के नियम बदल सकते हैं। रेलवे बोर्ड ने वर्ष 2018 से लागू एसपीएडी की सजा संबंधी गाइडलाइन की तत्काल समीक्षा शुरू कर दी है। इसके लिए एनसीआर समेत सभी जोनल रेलवे से ऐसे मामलों में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों और नियमों में बदलाव को लेकर सुझाव मांगे गए हैं।बोर्ड ने खासतौर पर तीन परिस्थितियों को समीक्षा के दायरे में रखा है। इनमें एडब्लूएस सिस्टम से जुड़े मामले, मल्टी लाइन सेक्शन और ऑटोमेटिक सिग्नल वाले मामले तथा सिग्नल की लोकेशन शामिल है। खासकर ऐसे सिग्नल, जो ट्रैक के सबसे दाहिने हिस्से में लगे होते हैं, उनमें एसपीएडी होने की स्थिति में मौजूदा नियमों के तहत कार्रवाई के तरी...