लाल डोरा क्षेत्र की संपत्तियों पर 75 फीसदी छूट मिलेगी
गुड़गांव, जुलाई 28 -- गुरुग्राम, कृष्ण कुमार। हरियाणा राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में शहरी निकायों के निवासियों, उद्यमियों और आवास विकास से जुड़े कई ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगाई गई। सरकार ने नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की सीमा में स्थित भवनों और भूमि पर संपत्ति कर लगाने के लिए नई प्रणाली को मंजूरी दी है। इससे अब लाल डोरा क्षेत्र की संपत्तियों को 75 फीसदी छूट मिलेगी। प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रोग्रेसिव एमएसएमई एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2026 को भी स्वीकृति दी गई है। अब नई प्रणाली के तहत संपत्ति के पूंजीगत मूल्य का निर्धारण प्लॉट या कारपेट एरिया, लागू कलेक्टर रेट और फ्लोर फैक्टर के आधार पर होगा। पारदर्शिता के लिए शहरों को चार श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें नगर निगमों के लिए ए1 व ए2, जबकि नगर परि...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.