नई दिल्ली, मई 12 -- दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जाम की वजह बन रही अवैध पार्किंग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग साइट के लाइसेंस को रद्द करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि यहां मुद्दा आम आदमी की सुरक्षा व आवागमन में असुविधा से जुड़ा है। इस मामले को पार्किंग का ठेका लेने वाले ठेकेदार के फायदे-नुकसान से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। यह भी पढ़ें- वैवाहिक झगड़े 'जनहित' नहीं, पति की कमाई निजी जानकारी; दिल्ली HC से पत्नी को झटका जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने इस मामले में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 13 अगस्त 2025 के नोटिस को सही ठहराया है, जिसके तहत पार्किंग ठेकेदार की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए थे। बेंच ने कहा कि एमसीडी इस प...
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