रांची, अक्टूबर 29 -- रांची। विशेष संवाददाता चारा घोटाले में राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद से जुड़ी अपील पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में लालू प्रसाद की ओर से उनके अधिवक्ता ने दलील दी कि ट्रेजरी से अधिक निकासी होने और धोखाधड़ी से राशि निकालने की जानकारी होने में अंतर है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद को ट्रेजरी से कथित फर्जी निकासी की जानकारी नहीं थी और उन्हें इस मामले में गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए दो नवंबर की तिथि निर्धारित की है। यह भी पढ़ें- Jamshedpur News: बहरागोड़ा लैम्पस में 400 किसानों के 24.64 लाख रुपये फंसेट्रेजरी के दस्तावेजों और नियमों पर दलील सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से उनके अधिवक्ता ने कहा कि संबंधित...