नई दिल्ली, जुलाई 14 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चारा घोटाले के एक मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जमानत देने वाले झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और पी. बी. वराले की पीठ ने हाईकोर्ट से कहा कि वह इस मामले में लंबित अपीलों पर सुनवाई में तेजी लाए और प्राथमिकता के तौर पर छह महीने में उन पर फैसला करे। शीर्ष अदालत सीबीआई की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में हाईकोर्ट के जुलाई 2019 के आदेश को चुनौती दी गई थी। पीठ ने कहा कि हम विवादित आदेश में दखल देने के इच्छुक नहीं हैं। यह भी पढ़ें- चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को 'सुप्रीम' राहत, जमानत रद्द करने से कोर्ट का इनकार सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि उसने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को 'गलत तरीके से' नि...