मुंगेर, अप्रैल 11 -- मुंगेर, एक संवाददाता। परिवार न्यायालय, मुंगेर ने खड़गपुर थाना के थानाध्यक्ष (एसएचओ) की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए शुक्रवार को उनके वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगाने का निर्देश दिया है। यह आदेश परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा द्वारा पारित किया गया। मामला विविध वाद संख्या- 58/2024 से जुड़ा है, जिसमें वादिनी नीरु कुमारी ने अपने पति मुकेश कुमार (निवासी- ह. खड़गपुर) के विरुद्ध भरण-पोषण नहीं देने के आरोप में वाद दायर किया था। इसपर न्यायालय ने करीब एक वर्ष पूर्व ही आरोपी के विरुद्ध डीडब्ल्यू जारी किया था और संबंधित थानाध्यक्ष को कई बार निर्देश एवं स्मरण पत्र भी भेजे थे। इसके बावजूद थानाध्यक्ष द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी और वादिनी को समय पर राहत नहीं मि...