विकासनगर, मार्च 5 -- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रविशंकर मिश्रा की अदालत ने वर्ष 2011 में हुए सड़क हादसे के मामले में बस चालक को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध न होने पर यह निर्णय सुनाया। अभियोजन के अनुसार अनिता पुत्री बहादुर सिंह मूल निवासी ग्राम किस्तूड़ थाना त्यूणी अपनी रिश्तेदारी में लक्ष्मणपुर डाकपत्थर रोड क्षेत्र में रह रही थी। 27 दिसंबर 2011 को वह डाकपत्थर कॉलेज से बस से वापस घर लौट रही थी। दोपहर करीब 12 बजे डाकपत्थर रोड स्थित पोस्ट ऑफिस के पास बस से उतरते समय बस चालक द्वारा कथित रूप से लापरवाही से बस आगे बढ़ाने पर वह गिर गई। गंभीर चोट लगने के कारण उसे लेहमन अस्पताल ले जाया गया। वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद 29 दिसंबर 2011 को कोतवाली विकासनगर में बस चालक धर्मेंद्...
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