प्रयागराज, अक्टूबर 25 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को एक महिला जांच अधिकारी को शाम चार बजे तक कोर्ट की कस्टडी में रहने और आर्मी वेलफेयर फंड में पांच हजार रुपये जमा करने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने आरोपी की ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई करते हुए दिया। महिला आईओ ने माना कि वह पॉक्सो एक्ट के केस में आरोपी का मोबाइल गलती से नहीं ले पाई थी। इस मामले में एक नाबालिग लड़की की अश्लील तस्वीर/वीडियो को एडिट कर सोशल मीडिया पर अपलोड करने का आरोप है। मुकदमे में आरोपी पर बीएनएस, पाक्सो एक्ट और यूपी धर्मांतरण निषेध एक्ट 2021 के तहत आरोप हैं। यह भी पढ़ें- Prayagraj News: फर्जी आयु प्रमाणपत्र से पॉक्सो में फंस रहे 19-20 साल के लड़के : हाईकोर्ट कोर्ट ने पहले कहा था कि बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान में सोशल म...