नई दिल्ली, मार्च 5 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा कोर्ट ने 27 वर्ष पूर्व लापरवाही के कारण हुई मौत मामले में आरोपी मकान मालिक को दोषमुक्त कर दिया है। मामले में सितंबर 1999 में निर्माण कार्य के दौरान छत गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पंकज राय की कोर्ट ने आरोपी शिव दत्त को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। यह मामला 16 सितंबर 1999 का है। मौजपुर स्थित अर्जुन गली में एक मकान की पहली मंजिल पर छत डालने का काम चल रहा था। उसी दौरान अचानक लैंटर गिर गया और उसके नीचे काम कर रहे 15-20 मजदूर दब गए। घायलों को तत्काल जीटीबी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन एक मजदूर वाहिद की मौत हो गई थी। इस घटना में मुरारी लाल, अशोक, अनिल, महेश, इलियास, दीपक और ओमप्रकाश घायल हुए थे। मुरारी लाल की शिकायत ...
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