चित्रकूट, फरवरी 27 -- चित्रकूट। संवाददाता न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अंजलिका प्रियदर्शनी की अदालत ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर नुकसान पहुंचाने व टक्कर मारकर घायल करने में दोषी रामहित निवासी शेखूपुर थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से कोर्ट में सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू ने प्रभावी बहस की।
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