लातेहार, अप्रैल 10 -- लातेहार, प्रतिनिधि। जिले की अदालतों ने शुक्रवार को दो अलग-अलग मामलों में दोषियों को सजा सुनाई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने लातेहार थाना कांड संख्या 01/24 में हत्या के मामले में दोषी विजुल सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, न्यायिक दण्डाधिकारी-1 की अदालत ने मनिका थाना कांड संख्या 62/25 में फैसला सुनाते हुए पांच आरोपितों को दोषी करार दिया। पोक्सो एक्ट और अन्य धाराओं से जुड़े इस मामले में मंटु उरांव, आकाश उरांव, सुन्दरम उरांव, कृष्णा उरांव उर्फ खरीदन और मजीत उरांव को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा दी गई। सभी दोषी मनिका थाना क्षेत्र के पल्हेया बरवही गांव के निवासी बताए गए हैं। अदालत के फैसले के बाद न्यायालय परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए ग...
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