रांची, मार्च 9 -- रांची, विशेष संवाददाता। लातेहार जिले के मनिका प्रखंड के चार गांवों में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खोले जाने पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने शीला देवी की जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थी की ओर से याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2006 में भोजन के अधिकार से जुड़े मामले में निर्देश दिया था कि जिस गांव की आबादी एक हजार से अधिक हो और 40 बच्चे हों तो उस गांव में आंगनबाड़ी होनी चाहिए। इस आदेश के आलोक में लातेहार जिला के मनिका प्रखंड के कोपे, कोईली, बरियातू और डुमरी गांव में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी नहीं है। कहा गया कि लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर आंगनबाड़ी होने के कारण बच्चे वहां नहीं ...
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