रांची, मई 12 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड में खनन कानूनों के तहत प्रशासनिक शक्तियों के कथित दुरुपयोग से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्कालीन लातेहार उपायुक्त भोर सिंह यादव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने वर्तमान उपायुक्त, लातेहार एवं जिला खनन पदाधिकारी को भी अगली सुनवाई में उपस्थित रहने को कहा है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई। बुधवार को भी मामले की सुनवाई होगी। अशोक सिंह की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि हाईकोर्ट और खनन आयुक्त की पूर्व टिप्पणियों एवं आदेशों के बावजूद जिला प्रशासन ऐसी कार्रवाई का बचाव कर रहा है, जो प्रथम दृष्टया अधिकार क्षेत्र से बाहर प्रतीत होती है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह न...