रांची, अप्रैल 4 -- रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने लातेहार के जिला खनन पदाधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए प्रार्थी का बकाया 28 लाख का अविलंब भुगतान करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि भुगतान में लापरवाही या जानबूझकर की गई त्रुटि स्वीकार्य नहीं है। आदेश का पालन नहीं होने पर अधिकारी को छह अप्रैल को सशरीर उपस्थित होना होगा। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भुगतान प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी पर नाराजगी जाहिर की। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि नीलामी में खरीदे वाहन की वापसी मद में ब्याज की राशि चेक से दे दी गई थी, जबकि मूल राशि एनईएफटी से कंपनी के नाम पर भेजी जानी थी। हालांकि, भुगतान करते समय कंपनी की जगह प्रोपराइटर का नाम दर्ज कर दिया गया, जिससे भुगतान अटक गया। इस पर अदालत ने टिप्पणी की कि प्रथम दृष्टया यह त...