रांची, मार्च 17 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने डोरंडा क्षेत्र निवासी आकाश रॉय उर्फ मोनू की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज कर दी। आकाश लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र स्थित तेतरियाखंड कोयला खदान के पास हुई आगजनी और हिंसा की घटना में गैंगस्टर के करीबी सह आरोपी है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए एनआईए कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। वह 10 जनवरी 2022 से लगातार जेल में है। उसने अब तक एनआईए कोर्ट में तीन बार और हाईकोर्ट में दो बार जमानत की गुहार लगा चुका है। मामला 18 दिसंबर 2020 का है, जब लातेहार जिले के बालूमाथ क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने वाहनों में आग लगा दी थी। पुलिस पर फायरिंग की थी। चार लोगों को घायल कर दिया था। घटनास्थल से बम के अवशेष, कारतूस, खाली गैलन और प्रदीप गंजू के हस्त...
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