कटिहार, फरवरी 28 -- कटिहार। विधि संवाददाता जिला अदालत के पंचम,जिला अपर सत्र न्यायाधीश द्विजेंद्र कुमार ने शुक्रवार को राजेंद्र शर्मा की लाठी से मारकर हत्या करने से संबंधित सत्रवाद से संख्या-340/22 की विचारण के पश्चात मामले में लिफ्ट एकमात्र आरोपी कालू शर्मा जो ग्राम भमरैली, डंडखोरा निवासी है को हत्या के सिद्ध दोष अभियोग में सश्रम आजीवन कारावास एवं पच्चीस हजार रूपये अर्थदंड कि सजा सुनायी है। अदालत ने अर्थ दंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी पर अतिरिक्त छह माह की कारावास भी निर्धारित किया है। घटना को लेकर मृतक फुलिया देवी जो ग्राम भमरैली, डंडखोरा निवासी है ने शिकायत आवेदन देकर डंडखोरा थाना कांड संख्या- 34/22 दर्ज करा कर आरोप लगाई थी कि 8 अप्रैल 22 को रात्रि 8 बजे उसके मृतक पति राजेंद्र शर्मा घर पर थे तभी उनके पड़ोसी आरोपी कालू शर्मा उसके साथ...
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