आगरा, मार्च 21 -- मामा- भांजी से लाखों रुपये के जेवरात और मोबाइल लूटने के मामले में आरोपी नीटू उर्फ नीतू शर्मा निवासी कृष्णापुर टूंडला जिला फिरोजाबाद को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र विकास गोयल की अदालत ने आरोपी को पांच वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी अमन गुप्ता ने वादिया, विवेचक समेत अन्य गवाह और घटना से जुड़े अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादिया हेमलता निवासी जारखी पचोखरा जिला फिरोजाबाद ने थाना बरहन पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि वह नौ नवंबर 2018 को अपने मामा के साथ मोटर साइकिल से जा रही थी। उसी दौरान अपाचे सवार अज्ञात बदमाशों द्वारा उसके मामा की मोटर साइकिल रास्ते में रोक वादिया से दो चूड़ी, पांच अंगूठी, मंगलसूत्र, माला, कानों के झाले, दो मोबाइल...