सुल्तानपुर, जुलाई 7 -- सुलतानपुर। गोसाईगंज पुलिस ने भूमि विक्रय में 43 लाख की धोखाधड़ी और छल कपट के मामले में आरोपी सुभाष कुमार पर मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली नगर के शाहगंज निवासी मो. दनियाल रसूल पुत्र खालिद अशफाक बस स्टेशन पर होटल चलाते हैं। जहां आते जाते फतेहपुर संगत निवासी सुभाष कुमार और उसके पिता काली प्रसाद की पहचान मो. दनियाल से हो गई। अधिवक्ता अब्बास अहमद खान ने बताया कि दोनों ने बीमारी का इलाज कराने के लिए गांव में स्थित भूमि बेचने का प्रस्ताव देकर मो. दनियाल से 43 लाख रूपये ले लिया। बाद में सुभाष कुमार के पिता का देहान्त हो गया तो उसने बैनामा लिखने से इन्कार कर दिया। कई बार मांगने पर उसने साल 2023 में 40 लाख का चेक दिया जो बाउंस हो गया। शिकायत पर बीती तीन जुलाई को गाली गलौज कर हत्या की धमकी दी। थानाध्यक्ष राम आशीष उपाध्याय ने बत...
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