बांदा, जुलाई 18 -- बांदा, संवाददाता। रिवाल्वर के लाइसेंस की रिपोर्ट लगाने के एवज में रिश्वत लेने के हमीरपुर के दोषी लेखपाल को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अन्य धाराओं से सजा सहित 5000 रुपयें का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी आनंद प्रिय मौर्य ने बताया कि हमीरपुर जनपद व थाना कोतवाली नगर क्षेत्र कलौलीतीर निवासी अभय कुमार तिवारी ने एसपी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संगठन झांसी को 20 जून 2007 को शिकायती पत्र सौंपा। बताया कि उसके रिवाल्वर के लाइसेंस के प्रार्थना पत्र पर तत्कालीन हल्का लेखपाल कलौलीतीर दयाराम वर्मा पुत्र माखनलाल निवासी डिग्गी थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर ने रिपोर्ट लग...