लवकुश हत्याकांड : चार सगे भाईयों को आजीवन कारावास
मैनपुरी, जुलाई 24 -- मैनपुरी। अवैध संबंधों के शक में हुए लवकुश हत्याकांड के आरोपी चारों भाईयों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तालेवर सिंह ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई पूरी की। चारों ही आरोपियों पर 43-43 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा का फैसला आने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया। गला घोंटकर लवकुश की हत्या की गई थी और लाश को नहर किनारे फेंक दिया गया था। ग्राम जरामई थाना दन्नाहार निवासी फूलकली पत्नी मुकुट सिंह ने 17 जनवरी 2025 को पुलिस से शिकायत की कि शाम 3.30 बजे उसके लड़के 18 वर्षीय लवकुश को गांव के योगेश पुत्र किशोरी लाल, हंसराज पुत्र महिपाल नाली की तरफ ले गए। देर रात जब लवकुश वापस नहीं लौटा तो उसकी तलाश की गई। रातभर उसकी तलाश हुई तो पीड़िता ने पुलिस को तहरीर दे दी। पुलिस ने मा...
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