गाज़ियाबाद, फरवरी 27 -- गाजियाबाद, संवाददाता । अदालत ने चार साल पहले लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को युवक को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अखिलेश कुमार एवं लोक अभियोजक रजनी कांता ने बताया कि मामला टीला मोड़ थाना क्षेत्र का है। यहां के एक मोहल्ले में रहने वाली वादिनी ने 23 जून 2022 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें उसने बताया कि अताबुल अंसारी नाम का युवक उसकी पुत्री को शादी करने के बहाने से बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इसके बाद कार्रवाई करते हुए अताबुल अंसारी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया था। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/...