कानपुर, जून 19 -- Kanpur News: दहेज हत्या के मामले में 11 तारीखों में गवाही न देने पहुंचने वाले सीओ ने खुद ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही कराने का अनुरोध किया और पेश नहीं हुए। इस पर अपर जिला जज अभय प्रकाश नारायण ने गोरखपुर सर्किल के क्षेत्राधिकारी के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि 'लगता है कि सीओ के कंधे पर ही पूरे प्रदेश की कानून-व्यवस्था का भार है'। क्षेत्राधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है। आदेश की प्रति अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर परिक्षेत्र, पुलिस महानिदेशक, महानिदेशक अभियोजन, अपर मुख्य सचिव गृह और जिलाधिकारी को भेजने का आदेश दिया गया है। अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी। घाटमपुर पुलिस ने वर्ष 2019 में दहेज हत्या का एक मुकदमाा दर्ज किया था। सरकार बनाम करन के नाम से एडीजे को...