भागलपुर, अप्रैल 23 -- लखीसराय : स्कूलों के समय में बदलाव, डीएम ने जारी किया आदेश लखीसराय से मनोज कुमार की रिपोर्ट:जिले में लगातार बढ़ रहे तापमान और दोपहर की भीषण गर्मी को देखते हुए डीएम सह एडीएम नीरज कुमार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों के समय में संशोधन का आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिये प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों और कक्षा 5 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाहन 11:30 बजे के बाद प्रतिबंधित रहेंगी। यह भी पढ़ें- सरकारी व निजी स्कूलों का संचालन अब 11 बजे तक होगा वर्ग 6 से 8 तक की कक्षाओं का संचालन अ...
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