लखनऊ, जून 9 -- राजधानी में नाबालिग लड़कियों के गायब व अगवा होने के मामलों पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने पुलिस कमिश्नर से राजधानी में इस तरह के मामलों पर स्पष्टीकरण मांगा है। इसके साथ ही डीसीपी, पूर्वी को निर्देश दिया है कि वे अपने मातहत आने वाले ऐसे सभी थाना प्रभारियों और विवेचकों के साथ अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से हाजिर हों, जिनके पास इस प्रकार के मामले लंबित हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी की एकल पीठ ने 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के पिता की ओर से दायर की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर पारित किया है। ​मामले के अनुसार, 12 वर्ष की एक मासूम पिछले चार महीने से लापता थी। पुलिस की सुस्ती के बाद जब पिता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने कड़ा रुख अपना...