सुल्तानपुर, जुलाई 9 -- सुलतानपुर। घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करने में 17 साल पूर्व दर्ज मुकदमे में लखनऊ के सिटी मजिस्ट्रेट ज्ञान चंद्र गुप्ता ने गुरुवार को कोर्ट में गवाही दी जिनसे जिरह जारी है। विशेष लोक अभियोजक राजेश त्रिपाठी ने बताया कि ज्ञान चंद्र गुप्ता साल 2009 में जयसिंहपुर तहसील तहसील में नायब तहसीलदार थे। तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक भानु प्रताप सिंह ने जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के ढाबों और मिठाई की दुकानों पर घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पकड़ा था। जिसमें 23 अक्टूबर 2009 को आरोपी दुकानदार इंद्रभान वर्मा पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...