सुल्तानपुर, जून 1 -- सुलतानपुर, संवाददाता। घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करने के मामले में 17 साल पूर्व दर्ज मुकदमे में लखनऊ के सिटी मजिस्ट्रेट ज्ञान चंद्र गुप्ता ने सोमवार को कोर्ट में हाजिरी दी जिनकी गवाही दर्ज की गई। विशेष लोक अभियोजक राजेश त्रिपाठी ने बताया कि ज्ञान चंद्र गुप्ता घटना के समय जयसिंहपुर में नायब तहसीलदार थे। तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक भानु प्रताप सिंह ने जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के पीढ़ी निवासी राम सुफल पुत्र चिरकुट के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। जिसकी संस्तुति जिलाधिकारी ने दी थी। चेकिंग के दौरान बगिया चौराहा, सेमरी बाजार और विरसिंहपुर बाजार में ढाबों और मिठाई की तीन दुकानों पर घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग पाए जाने पर 23 अक्टूबर 2009 को मुकदमा दर्ज हुआ था। अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी।

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