गढ़वा, अप्रैल 15 -- गढ़वा, संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यूपी के लखनऊ स्थित शाईन सिटी ग्रुप के निदेशक राशिद नसीम को 45 दिनों के अंदर नौ लाख 48 हजार 125 रुपये का भुगतान का आदेश दिया है। त्रुटिपूर्ण भुगतान करने या निर्धारित समय के अंदर भुगतान नहीं करने पर कुल आदेशित राशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देय होगा। यह फैसला आयोग के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडेय और सदस्य एकबाला कुमारी ने संयुक्त रूप से सुनाया है। मालूम हो कि जिला मुख्यालय के सोनपुरवा निवासी राजाराम पासवान की पत्नी अनीता देवी ने यूपी के लखनऊ स्थित शाईन सिटी पेंटा हाऊस डालीबाग के निदेशक राशिद सहित अन्य लोगों के खिलाफ आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। यह भी पढ़ें- एसी बदलकर देने या पूरी कीमत वापसी का आदेश आरोप लगाया था कि उन्होंने मासिक आय योजना के...
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