लखनऊ, मई 12 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजधानी की मेयर व जिलाधिकारी को बुधवार को हाजिर होने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि लखनऊ के वार्ड संख्या-73 फैजुल्लागंज से सत्र अदालत की ओर से ललित किशोर तिवारी को पार्षद पद पर निर्वाचित घोषित किए जाने के पांच महीने बाद भी अब तक शपथ नहीं दिलाई गई है। न्यायालय ने कहा है कि यदि बुधवार तक शपथ नहीं दिला दी जाती तो मेयर व जिलाधिकारी दोनों उपस्थित होकर इसका स्पष्टीकरण दें। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर एवं न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने याची ललित तिवारी उर्फ ललित किशोर तिवारी की याचिका पर पारित किया। याची को 19 दिसंबर 2025 को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने वार्ड संख्या 73 फैजुल्लागंज के वर्तमान पार्षद प्रदीप कुमार शुक्ला का निर्वाचन शून्य घोषित करते हुए, निर्वाचित घोषित किया है। कहा गय...