लखनऊ, मार्च 12 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हुसैनगंज स्थित चुटकी भंडार गर्ल्स इंटर कॉलेज के जर्जर भवन में चलने के मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ को हाजिर होने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवायी 7 अप्रैल को होगी।यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने विजय कुमार पांडेय की याचिका पर दिया। पूर्व की सुनवायी में न्यायालय ने कॉलेज प्रबंधन को नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया था। न्यायालय ने कहा कि यदि भवन की हालत वाकई जर्जर है, तो इससे वहां पढ़ने वाले बच्चों और शिक्षकों को खतरा हो सकता है। न्यायालय ने जिला विद्यालय निरीक्षक को भी निर्देश दिया था कि वे हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट करें कि उन्होंने इस संबंध में क्या कदम उठाया। हालांकि आदेश के बावजूद जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से कोई हलफ़नामा यही...
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