लखनऊ, जून 24 -- Lucknow News: लखनऊ अग्निकांड के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण की नींद टूटी और बुधवार को फायर सेफ्टी को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। अब एकल आवासीय (लो-राइज) भवनों को छोड़कर सभी आवासीय और व्यावसायिक भवनों के मानचित्र स्वीकृत कराने से पहले भवन स्वामी को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बंधी नोटरीकृत शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक जिन भवनों के लिए अग्निशमन विभाग की एनओसी अनिवार्य नहीं है, वहां भी न्यूनतम फायर सेफ्टी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। एलडीए मुख्यालय में इन शपथ पत्रों का अलग रजिस्टर तैयार किया जाएगा और इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट एलडीए सचिव के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। एलडीए उपाध्यक्ष ने सभी जोनल अधिकारियों को व्यापक जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। ...