लकवाग्रस्त व्यक्ति को 25 लाख का मुआवाजा
नई दिल्ली, जून 11 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक व्यक्ति को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। व्यक्ति 19 साल पहले बेंगलुरु में ऑटो-रिक्शा पर पेड़ की शाखा गिरने से लकवाग्रस्त हो गया था। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 2007 से लकवाग्रस्त व्यक्ति के लिए मुआवजे की रकम 17.10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये (साथ में ब्याज) कर दी। पीठ ने कहा कि जिस व्यक्ति को ऐसी गंभीर चोटें आई हों जिनसे उसका जीवन ही बदल गया हो, उसे बेसहारा छोड़ देना न्याय की भावना के अनुरूप नहीं है। यह भी पढ़ें- 'गृहिणी राष्ट्र की निर्माता, उनके काम का मूल्य 30 हजार रुपये प्रतिमाह तय' पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा पहले दिया गया मुआवजा अपर्याप्त था। यह भी पढ़ें- र...
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